PM Shram Yogi Mandhan Yojana वृद्धावस्था सुरक्षा और असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए एक सरकारी योजना है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु के बाद प्रति माह 3,000 रुपये की पेंशन मिलेगी।
PM Shram Yogi Mandhan Yojana [PMSYM]
योजना का नाम | प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना |
किसने शुरू किया | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी |
लाभार्थी | 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच हैं और उनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम है। |
उद्देश्य | 60 वर्ष की आयु के बाद प्रतिमाह 3,000 रुपये तक की पेंशन |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://maandhan.in/ |
हेल्पलाइन नंबर | 1800 267 6888 |
PM Shram Yogi Mandhan Yojana क्या है?
PM Shram Yogi Mandhan Yojana एक सरकारी योजना है जो कि भारतीय सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के गरीब और वंचित श्रमिकों को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत, योजना के लाभार्थी नियमित योगदान देकर अपने वृद्धावस्था के दौरान निर्धनता से बचाव के लिए एक मासिक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना भारतीय सरकार की ओर से प्रबंधित की जाती है और इसमें श्रम और रोजगार मंत्रालय की सहायता प्राप्त होती है।
PMSYM में शामिल होने के लिए लाभार्थी की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। लाभार्थी असंगठित क्षेत्र का श्रमिक होना चाहिए। असंगठित क्षेत्र का श्रमिक वह व्यक्ति है जो किसी संगठित नियोक्त के अधीन न हो। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों में शामिल हैं:
- कृषि श्रमिक
- निर्माण श्रमिक
- मजदूर
- रिक्शा चालक
- घरेलू सहायक
- दुकानदार
- व्यापारी
PMSYM में आवेदन करने के लिए लाभार्थी को अपने आधार कार्ड, बचत बैंक खाता/जनधन खाता पासबुक, मोबाइल फोन नंबर और पासपोर्ट आकार का फोटो की आवश्यकता होती है।
PMSYM एक महत्वपूर्ण योजना है जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक वरदान है। यह योजना उन्हें बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है और उनके जीवन स्तर में सुधार करती है।
PMSYM के लाभार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 2023 तक, लगभग 10 करोड़ श्रमिक PMSYM में शामिल हो चुके हैं।
PM Shram Yogi Mandhan Yojana का उद्देश्य
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना स्वैच्छिक और अंशदायी है, जिसमें लाभार्थी को प्रतिमाह 55 रुपये से 200 रुपये तक का योगदान करना होता है। सरकार भी लाभार्थी के योगदान का समान हिस्सा देती है।
योजना के तहत, लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु के बाद प्रतिमाह 3,000 रुपये तक की पेंशन मिलेगी। पेंशन की राशि लाभार्थी की आयु के आधार पर निर्धारित की जाती है।
PM Shram Yogi Mandhan Yojana के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
- असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना।
- असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार करना।
- असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के आत्म-सम्मान को बढ़ावा देना।
PM Shram Yogi Mandhan Yojana के लाभ एवं विशेषताएं
PM Shram Yogi Mandhan Yojana के लाभ
- लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु के बाद प्रतिमाह 3,000 रुपये तक की पेंशन मिलेगी।
- सरकार भी लाभार्थी के योगदान का समान हिस्सा देगी।
- योजना में शामिल होने के लिए कोई आयु सीमा नहीं है।
- लाभार्थी योजना से किसी भी समय बाहर निकल सकता है।
PM Shram Yogi Mandhan Yojana के विशेषताएं
- यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है।
- योजना में शामिल होने के लिए कोई आयु सीमा नहीं है।
- लाभार्थी को प्रतिमाह 55 रुपये से 200 रुपये तक का योगदान करना होता है।
- सरकार भी लाभार्थी के योगदान का समान हिस्सा देती है।
- लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु के बाद प्रतिमाह 3,000 रुपये तक की पेंशन मिलेगी।
PMSYM नामांकन प्रक्रिया
PMSYM (PM Shram Yogi Mandhan Yojana) योजना में नामांकन करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा:
- नियमित योगदान: योजना में शामिल होने के लिए, आवेदक को योजना के लिए निर्धारित योगदान देना होगा। यह योगदान आवेदक की आयु और चयनित योगदान स्तर पर निर्भर करता है।
- आवेदन और पंजीकरण: योजना में शामिल होने के लिए आवेदक को नजदीकी CSC केंद्र या बैंक शाखा पर जाकर आवेदन पत्र भरकर पंजीकृत करना होगा।
- डिजिटल प्रमाण पत्र: आवेदक को अपनी पहचान के रूप में आधार कार्ड, पैन कार्ड, या बैंक खाता नंबर की पुष्टि करने के लिए डिजिटल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- योगदान भुगतान: आवेदक को नियमित अंतराल पर योगदान भुगतान करना होगा।
इसके अलावा, आवश्यकता पड़ने पर आप स्थानीय CSC केंद्र या बैंक शाखा से संपर्क करके विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
PM Shram Yogi Mandhan Yojana पात्रता
PM Shram Yogi Mandhan Yojana (PMSYM) के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड हैं:
- आयु: योजना के लिए आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यह योजना उन लोगों के लिए है जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करना चाहते हैं।
- योगदान: आवेदक को योजना के लिए नियमित योगदान देना होगा। योगदान राशि आवेदक की आयु और चयनित योगदान स्तर पर निर्भर करती है।
- बैंक खाता: आवेदक को स्वीकृत बैंक खाता होना चाहिए, जिसमें योगदान भुगतान की जा सके।
यदि आप इन मानदंडों को पूरा करते हैं, तो आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए पात्र हो सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
PM Shram Yogi Mandhan Yojana के लाभार्थी
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PMSYM) के लाभार्थी के लिए निम्नलिखित लाभ हैं:
- पेंशन: लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु के बाद प्रतिमाह 3,000 रुपये तक की पेंशन मिलेगी। पेंशन की राशि लाभार्थी की आयु के आधार पर निर्धारित की जाती है।
- सरकारी सहायता: सरकार भी लाभार्थी के योगदान का समान हिस्सा देगी। यह सरकारी सहायता के रूप में लाभार्थी को अपने आर्थिक सुरक्षा के लिए मदद करेगी।
- स्वतंत्रता: लाभार्थी को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से किसी भी समय बाहर निकल सकता है। यह स्वतंत्रता के रूप में लाभार्थी को अपने आर्थिक सुरक्षा के लिए अपनी निर्देशों को पूरा करने के लिए अधिक स्वतंत्रता दिलाता है।
- आत्म-सम्मान: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लाभार्थी को अपने आत्म-सम्मान को बढ़ावा देने का उद्देश्य है। यह योजना लाभार्थी को अपने जीवन के लिए अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए अधिक स्वतंत्रता दिलाता है।
PM Shram Yogi Mandhan Yojana का लाभ कौन नहीं उठा सकता?
PM Shram Yogi Mandhan Yojana के लाभ निम्नलिखित व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं हैं:
- आयु सीमा से छोटे: योजना के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए, इसलिए आयु सीमा से छोटे व्यक्तियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- आयु सीमा से अधिक: योजना के लिए आवेदक की आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, इसलिए आयु सीमा से अधिक व्यक्तियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- अन्य योजनाओं के लाभार्थी: यदि कोई व्यक्ति पहले से ही किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ उठा रहा है, तो वह प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ नहीं उठा सकता।
इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो भी उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
PM Shram Yogi Mandhan Yojana के दस्तावेज़
PM Shram Yogi Mandhan Yojana (PMSYM) के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- आधार कार्ड: आधार कार्ड आवेदक की पहचान के रूप में उपयोग किया जाता है।
- पैन कार्ड: पैन कार्ड आवेदक की पहचान के रूप में उपयोग किया जाता है।
- बैंक खाता विवरण: आवेदक को एक स्वीकृत बैंक खाता होना चाहिए, जिसमें योगदान भुगतान की जा सके।
- आयु प्रमाण पत्र: आवेदक की आयु के संबंध में प्रमाणित करने के लिए आयु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
- योगदान प्रमाण पत्र: आवेदक को योजना के लिए नियमित योगदान देना होगा। योगदान प्रमाण पत्र आवेदक के योगदान को प्रमाणित करता है।
- फोटो: आवेदक का फोटो आवेदन पत्र में सम्मिलित किया जाना चाहिए।
इसके अलावा, आपको अपने आवश्यकतानुसार अन्य दस्तावेजों की भी आवश्यकता हो सकती है, जो आपके आवेदन के लिए आवश्यक होंगे। आप अपने स्थानीय CSC केंद्र या बैंक शाखा से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
PM Shram Yogi Mandhan Yojana Premium Amount
PM Shram Yogi Mandhan Yojana (PMSYM) के Premium Amount की विस्तृत जानकारी निम्नलिखित तालिका में दी गई है:
आयु (Age) – Premium Amount (प्रीमियम राशि) – Premium Payment Frequency (प्रीमियम पेंशन तकरार)
18 – 55 वर्ष (years) – Rs. 55 (रुपये) – Monthly (मासिक)
55 – 60 वर्ष (years) – Rs. 200 (रुपये) – Monthly (मासिक)
यहाँ दी गई प्रीमियम राशि को आपको प्रतिमाह देनी होगी। यह राशि आपकी आयु और चयनित प्रीमियम रेट के आधार पर निर्भर करती है। प्रीमियम पेंशन तकरार के अनुसार आप प्रीमियम राशि को प्रतिमाह देने होंगे।
entry Age | Superannuation Age | Member’s monthly contribution (Rs) | Central Govt’s monthly contribution (Rs) | Total monthly contribution (Rs) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5)= (3)+(4) |
18 | 60 | 55 | 55 | 110 |
19 | 60 | 58 | 58 | 116 |
20 | 60 | 61 | 61 | 122 |
21 | 60 | 64 | 64 | 128 |
22 | 60 | 68 | 68 | 136 |
23 | 60 | 72 | 72 | 144 |
24 | 60 | 76 | 76 | 152 |
25 | 60 | 80 | 80 | 160 |
26 | 60 | 85 | 85 | 170 |
27 | 60 | 90 | 90 | 180 |
28 | 60 | 95 | 95 | 190 |
29 | 60 | 100 | 100 | 200 |
30 | 60 | 105 | 105 | 210 |
31 | 60 | 110 | 110 | 220 |
32 | 60 | 120 | 120 | 240 |
33 | 60 | 130 | 130 | 260 |
34 | 60 | 140 | 140 | 280 |
35 | 60 | 150 | 150 | 300 |
36 | 60 | 160 | 160 | 320 |
37 | 60 | 170 | 170 | 340 |
38 | 60 | 180 | 180 | 360 |
39 | 60 | 190 | 190 | 380 |
40 | 60 | 200 | 200 | 400 |
PM Shram Yogi Mandhan Yojana की आवेदन प्रक्रिया
PM Shram Yogi Mandhan Yojana में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करें:
PM Shram Yogi Mandhan Yojana ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: पहले, आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- आवेदन पत्र भरें: वेबसाइट पर जाकर, आपको आवेदन पत्र भरना होगा। आवश्यक जानकारी और दस्तावेजों को भरें और अपलोड करें।
- वैधीकरण: आवेदन पत्र जमा करने के बाद, आपको अपनी पहचान और दस्तावेजों की वैधता की पुष्टि करनी होगी।
- आवेदन स्वीकृति: आपका आवेदन स्वीकृत होने पर, आपको योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पंजीकरण किया जाएगा।
इसके अलावा, आप स्थानीय बैंक शाखाओं और आंगनवाड़ी केंद्रों पर भी आवेदन कर सकते हैं। यदि आपके पास इस योजना से संबंधित किसी भी प्रकार का सहायता चाहिए, तो आप स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
PM Shram Yogi Mandhan Yojana ऑफलाइन आवेदन (Offline Apply)
PM Shram Yogi Mandhan Yojana के लिए ऑफलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
- आधिकारिक वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करें: पहले, आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
- फॉर्म भरें: फॉर्म डाउनलोड करने के बाद, आपको फॉर्म भरना होगा। आवश्यक जानकारी और दस्तावेजों को भरें और फॉर्म के साथ जमा करें।
- वैधीकरण: फॉर्म जमा करने के बाद, आपको अपनी पहचान और दस्तावेजों की वैधता की पुष्टि करनी होगी।
- आवेदन स्वीकृति: आपका आवेदन स्वीकृत होने पर, आपको योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पंजीकरण किया जाएगा।
इसके अलावा, आप स्थानीय बैंक शाखाओं और आंगनवाड़ी केंद्रों पर भी आवेदन कर सकते हैं। यदि आपके पास इस योजना से संबंधित किसी भी प्रकार का सहायता चाहिए, तो आप स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
PM Shram Yogi Mandhan Yojana आधिकारिक वेबसाइट
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए आप निम्नलिखित लिंक पर क्लिक कर सकते हैं:
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना आधिकारिक वेबसाइट
इस वेबसाइट पर आपको योजना के बारे में सभी आवश्यक जानकारी, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, और संपर्क जानकारी आदि प्राप्त होगी।
PM Shram Yogi Mandhan Yojana हेल्पलाइन नंबर
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का हेल्पलाइन नंबर 1800-267-6888 है। इस नंबर पर योजना से संबंधित किसी भी जानकारी या शिकायत के लिए संपर्क किया जा सकता है। हेल्पलाइन 24 घंटे, सप्ताह के सातों दिन उपलब्ध है।
इसके अलावा, योजना की वेबसाइट https://maandhan.in/ पर भी योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। वेबसाइट पर योजना के लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया आदि के बारे में जानकारी दी गई है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए, आप अपने स्थानीय श्रम कार्यालय या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) से भी संपर्क कर सकते हैं।
होमपेज | यहां क्लिक करें |
अधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है?
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PMSYM) भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए शुरू की गई एक पेंशन योजना है। इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में शामिल होने के लिए पात्रता क्या है?
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में शामिल होने के लिए लाभार्थी की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। लाभार्थी असंगठित क्षेत्र का श्रमिक होना चाहिए। असंगठित क्षेत्र का श्रमिक वह व्यक्ति है जो किसी संगठित नियोक्त के अधीन न हो।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में योगदान की राशि कितनी है?
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में योगदान की राशि लाभार्थी की आयु के आधार पर निर्धारित की जाती है।
PMSYM से कितनी पेंशन मिलेगी?
PMSYM के तहत, लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु के बाद प्रतिमाह 3,000 रुपये तक की पेंशन मिलेगी। पेंशन की राशि लाभार्थी की आयु के आधार पर निर्धारित की जाती है।